सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को आज पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन अब उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए इसके लिए समय मांगा है। वहीं, सिद्धू की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बेंच की तरफ से कहा गया है कि इसको चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा जाए।
गुरुवार को मिली थी सजा
आपको बता दें कि, गुरुवार को सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल कारावास की सजा सुनाई थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को महज 1000 रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि 2018 के फैसले में एक त्रुटि है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह एक महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करने से चूक गया था कि सिद्धू एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर थे, जिनकी अच्छी कद काठी थी। तो वहीं आज नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन अब उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए इसके लिए समय मांगा है।
जस्टिस खानविलकर की बेंच के सामने सिंघवी ने कहा कि यह पुराना मामलै है और स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं। इसलिए कुछ हफ्तों का वक्त चाहिए होगा। हालांकि, सिंघवी ने यह नहीं बताया कि सिद्धू को स्वास्थ्य की क्या दिक्कतें हैं। दूसरी तरफ पीड़त के वकील ने सिद्धू की अर्जी का विरोध किया है।