पूर्व मंत्री आजम खान (Aajam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अंतरिम जमानत मिल गई है। गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान (Aajam Khan) को अंतरिम जमानत दी है। बता दें आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पॉवर (Constitutional Power) का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान को अंतरिम जमानत देने की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी। वहां से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा।