वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण (Gyanvapi Mosque Survey) पूरा करने और 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। यह आदेश अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के एक दिन बाद आया है, जिसे सर्वेक्षण करने का जिम्मा सौंपा गया था।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, “अदालत ने पूरे सर्वेक्षण का आदेश दिया है और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 17 मई को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है।” कोर्ट ने जिला प्रशासन को बहाना बनाकर सर्वे में देरी नहीं करने का आदेश दिया है। दरअसल, ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार को अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है।
ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट ने दो और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए हैं। अजय मिश्र के साथ विशाल सिंह को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है।