नोएडा CEO चीफ रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गैर ज़मानती वारंट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी को अंतरिम राहत देने से इनकार किया हैं। दरअसल, इलाहाबाद HC ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना मामले में गैर ज़मानती वारंट जारी किया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप HC के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा झेलना होगा।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि “जब सुनवाई का समय सुबह 10 बजे का है और आप साढ़े दस बजे की फ्लाईट पकड़ रही है। ये कोर्ट आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं चलता। जिसके चलते इलाहाबाद HC ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर गैर ज़मानती वारंट जारी किया।
तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप HC के आदेश का पालन नहीं करते तो आपको इसका नतीजा भी झेलना होगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट को माहेश्वरी के वकील ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए, राहत की मांग की हैं।
जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है विवाद
जानकारी के मुताबिक, नोएडा में बस टर्मिनल निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा विवाद काफी बढ़ गया है। हाईकोर्ट ने किसानों को उनकी जमीन वापस करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मगर अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली।